उत्तराखंड

दहेज हत्या प्रकरण पर महिला आयोग सख्त, पुलिस को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने दिए गहन जांच के निर्देश, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को आयोग की ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू

ऋषिकेश। दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक गंभीर मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सीओ ऋषिकेश डॉ. पूर्णिमा गर्ग और एडिशनल एसपी जया बलूनी को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस को मामले की गंभीर जांच कर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

शिकायत पत्र के अनुसार, ऋषिकेश निवासी उमेश कुमार ने अपनी पुत्री सोनी की दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुत्री की शादी 02 जुलाई 2023 को सुमित पुत्र विनोद निवासी जाटव बस्ती, रेलवे रोड, ऋषिकेश से हुई थी। शादी के शुरुआत से ही पुत्री को उसके पति व ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। इस संबंध में 30 सितंबर 2023 को थाना पुलिस को तहरीर भी दी गई थी।

पीड़ित पिता के अनुसार 18 नवंबर 2025 की शाम करीब 6 बजे पुत्री के ससुराल वालों—पति सुमित, सास जसवंती, ससुर विनोद, जेठ अमित, जेठानी रूबी, ननद कामिनी, शिया सहित अन्य रिश्तेदार ने मिलकर सोनी की हत्या कर दी। आरोप है कि घटना के बाद सभी आरोपी शव को सरकारी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए।

गंभीर आरोपों को देखते हुए महिला आयोग ने इसे अत्यंत संवेदनशील मामला मानते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और दोषियों को कानूनन कठोर सजा दिलाई जाए।

आयोग का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ऐसे अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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