उत्तराखंड

उत्तराखंड : सीएम तीरथ ने जिलाधिकारियों को दी कर्फ्यू लगाने की छूट, कई शहरों में एक सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर देहरादून , हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिले के जिलाधिकारी विशेष तौर पर विवेकानुसार अपने जनपदों में कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होगें। परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।

मुख्यमंत्री ने रविवार को बीजापुर सेफ हाउस में कोविड-19 की आपात बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। साथ ही मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य की सीमाओं पर और सख्त होने की जरूरत है।

इधर, देहरादून के जिलाधिकारी डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को राजधानी के अलावा नगर निगम ऋषिकेश, छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में सोमवार 26 अप्रैल से आगामी 3 मई तक एक सप्ताह के लिए कर्फ्यू के आदेश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में यह निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही नैनीताल के जिलाधिकारी ने जनपद के हल्द्वानी नगर निगम, लालकुआं नगर पंचायत और नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में भी 27 अप्रैल से 3 मई के बीच कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये हैं।

देहरादून के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई प्रातः 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों के संचालन पर भी पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में निम्नलिखित सेवाओं को सशर्त छूट मिलेगी –

  • फल सब्जी की दुकान, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशु चारा की दुकानें अपराह्न 4:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
  • पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
  •  आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
  • हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
  • शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाल/सामुदायिक हाल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य के चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
  • औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।
  • रेस्टोरेंट्स तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
  • केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्य को छोड़कर) बंद रहेंगे।
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
  • वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
  • कोविड जांच व टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन में छूट रहेगी।
  • पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे।

आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन, एपिडेमिक डिजीज एक्ट- 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

 

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *