केंद्रीय सतर्कता आयोग ( Central Vigilance Commission, CVC) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच रिपोर्ट वे समय पर दें। साथ ही चेतावनी दी कि तय समय-सीमा का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।
CVC ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers, CVOs) से ये रिपोर्ट मांगी। CVOs केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों के खिलाफ मिलने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करते हैं। ऐसे मामलों की शिकायत मिलने पर CVOs को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट जमा करनी होती है।
CVC ने कहा, ‘आयोग को पता चला है कि विभाग व संगठन तय समयसीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामलों में बेवजह देरी हो रही है और शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ‘
आयोग ने वर्तमान निर्देशों की समीक्षा के बाद कहा कि विभागों व संगठनों के CVOs तीन महीने की समय सीमा का ध्यान रखें। इस संबंध में आयोग के निदेशक जे.विनोद कुमार द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों के आदि के CVO को निर्देश जारी किए गए।