महिलाओं को इस योजना के तहत सस्ती दरों पर मिलेगा 75 % सब्सिडी पर लोन..
उत्तराखंड: सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऐसी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को सस्ती दरों पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। जिसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
आपको बता दे कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा में यह निर्णय लिया गया कि अब महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बेहद सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
बताया जा रहा है कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एकल महिलाओं के लिए यह योजना घोषित की गई थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जाना है। इस योजना के तहत महिलाएं अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के साथ ही अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकेंगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव बना कर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
ये हैं पात्रता की शर्तें..
1- महिला उत्तराखंड की मूल निवासी हो
2- न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष
3- मासिक आय छह हजार रुपये से अधिक न हो
4- किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत न हो
5- राजकीय व पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो
6- विधवा, विकलांग जैसी कल्याणकारी योजनाओंं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी।