नए साल में यानी पहली जनवरी से आप सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो आपके वाहन पर फास्टैग (FASTag) लगा होना चाहिए। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग की शुरुआत 2016 में की गयी थी।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल नवंबर में एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन किया था। इस संशोधन में 1 दिसम्बर, 2017 से पहले बेचे गये वाहनों में भी, 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य बनाया गया है।
CMVR अनुसार, 1 दिसंबर 2017 से, नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया था कि फास्टैग के लिए फिट होने के बाद ही परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग मानकों पर फिट होना अनिवार्य किया गया था।
टोल प्लाज़ा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क का भुगतान 100 प्रतिशत होना और वाहनों का शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरना सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। प्लाज़ा में प्रतीक्षा करते हुए कोई समय जाया नहीं करना होगा और इससे ईंधन की बचत होगी।
राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार विविध चैनलों पर फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार अगले दो महीनों के भीतर उन्हें अपने वाहनों पर फास्टैग चिपका सकें।
केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को एक समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि फास्टैग को 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। इस कदम से मिलने वाले लाभों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।