नदियों पर बने पुलों को बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए एसओपी जारी, हुए ये प्रावधान..
उत्तराखंड: प्रदेश में नदियों पर बने पुलों को भारी बारिश और बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शासन ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत नदियों पर बने पुल के 100-100 मीटर तक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जहां नदी घुमावदार होगी, वहां 200-200 मीटर खनन कार्यों पर पाबंदी रहेगी। यही प्रतिबंध उस स्थिति में होगा जहां 200 मीटर की परिधि में दो पुल होंगे। पुलों की सुरक्षा के लिए पुलों की ऊपरी धारा (अप स्ट्रीम) क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग व फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य सिंचाई विभाग कराएगा। एसओपी के तहत तय मानकों के विपरीत गतिविधियों में खनन विभाग कार्रवाई करेगा।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने एसओपी जारी की है। आपको बता दें कि पिछले साल मानसून के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई पुलों को नुकसान हुआ था। कई पुलों को बाढ़ से हुए नुकसान के पीछे नदी के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में खनन को भी प्रमुख वजह बताया गया था। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए विभाग ने एसओपी तैयार की है। मल्टी स्पान पुलों की सुरक्षा के लिए नदियों में पुलों के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 500-500 मीटर तक खनन कार्य नहीं हो सकेंगे।
सिंचाई विभाग करेगा नदियों में चैनेलाइजेशन का काम..
नदियों में स्थित पुलों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग अप और डाउन स्ट्रीम में चैनेलाइजेशन का काम करेगा। जल बहाव को चैनेलाइज करने का कार्य बारिश से पहले कराया जाएगा। ऐसे मामलों में वन विभाग और राजस्व विभाग पूर्ण सहयोग करेंगे। राजस्व व वन भूमि के क्षेत्र में जो पुल स्थित होंगे, वहां उनके आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन रोकने का कार्य दोनों विभागों का होगा। खनन विभाग को खनन पट्टों की सूचना लोनिवि, वन व सिंचाई विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे..
पुलों के आसपास प्रतिबंधित सीमा तक खनन रोके जाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला खनन निधि से संबंधित जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था करेंगे।
21 सितंबर तक उत्तराखंड में बढ़ा कोविड कर्फ्यू..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी कर दी है। नई एसओपी के तहत अब विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब शादी समारोह में अधिक लोग शामिल हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।
रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा..
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
ये बंदिशें हैं बरकरार..
1- कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा।
2- कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
4- दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
उत्तराखंड में 14 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। जिसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।
ये बंदिशें हैं बरकरार..
1- कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।
2- कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3- विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।
4- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
5- दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
6- सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।