उत्तराखंड में GST वादों के निपटारे के लिए बनेगा ट्रिब्यूनल..
व्यापारियों को नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट..
उत्तराखंड: जीएसटी वादों का निपटारा करने के लिए उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इससे प्रदेश के व्यापारियों व कंपनियों को टैक्स संबंधित छोटे-छोटे वादों को लेकर न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। इन वादों का समाधान ट्रिब्यूनल स्तर पर किया जाएगा। इससे व्यापारियों का खर्च और समय भी बचेगा। ट्रिब्यूनल में चार सदस्य होंगे। इसमें दो सदस्य न्यायिक सेवा और दो सदस्य जीएसटी और एसजीएसटी से तकनीकी क्षेत्र के होंगे।
सरकार ने राज्य में माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया। जीएसटी में टैक्स रिटर्न या भुगतान को लेकर राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए जाते हैं। इस पर व्यापारी छोटे-छोटे टैक्स वादों को लेकर न्यायालय चले जाते हैं।
अभी तक विभागीय स्तर पर ऐसे वादों का निपटारा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जीएसटी परिषद ने सभी राज्यों को वादों का निपटारा करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन के दिशानिर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सरकार ने ट्रिब्यूनल के गठन की अनुमति दे दी है। ट्रिब्यूनल में न्यायिक सेवा के दो रिटायर्ड जज और तकनीकी क्षेत्र से दो अधिकारी सदस्य होंगे।
व्यापारियों का वैट मामलों में माफ होगा ब्याज और जुर्माना..
जीएसटी से पहले लागू वैट प्रणाली में व्यापारियों के टैक्स संबंधित वादों के निपटाने के लिए सरकार ने वन टाइम सेटेंलमेंट योजना की अवधि तीन माह बढ़ाई है। जिसमें बकायेदार व्यापारियों को ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में बकाया टैक्स के 41 हजार मामले लंबित है। सरकार ने वैट प्रणाली के लंबित बकाया टैक्स मामलों का निपटारा करने को वन टाइम सेटेंलमेंट योजना को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया है। निर्धारित अवधि में व्यापारियों को बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माने माफ किए जाएंगे।
जानें क्या है टैक्स डिपार्टमेंट की लकी ड्रा योजना..
उत्तराखंड: राज्य कर विभाग की बिल लाओ-इनाम पाओ योजना के लिए गूगल और एप्पल स्टोर पर एप एक सप्ताह के भीतर आ जाएगा। हालांकि विभाग की वेबसाइट पर यह एप काफी दिनों से उपलब्ध है। राज्य कर विभाग ने 200 से अधिक की खरीद के बिलों पर ईनाम पाओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सितम्बर के बाद के बिल विभाग के एप पर अपलोड किए जा सकते हैं।
राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल का कहना हैं कि विभाग का एप तैयार है जिसका लिंक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन अभी एप गूगल और एप्पल स्टोर पर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही स्टोर में एप आने की एक प्रक्रिया है और वह अभी चल रही है। दो से तीन दिन के भीतर यह एप वहां से भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उनका कहना हैं कि योजना के तहत पहला मासिक लकी ड्रा नवम्बर महीने के अंत में होगा। इस लकी ड्रा में सितम्बर से लेकर नवम्बर तक के बिलों को लिया जाएगा।
बिल ऐसे करें अपलोड
राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि बिल अपलोड़ करने के लिए http//gst.uk.gov.in पर जाकर बिल लाओ इनाम पाओ बॉक्स पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद आपके पास एसएमएस के द्वारा लिंक भेजा जाएगा। एसएमएस से मिले लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद डाउनलोड फोल्डर पर जाएं और फाइल को क्लिक करें। पूछे जाने पर एलाव फ्रॉम अदर सोर्स का चयन करें। फिर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है।