केंद्र सरकार ने नेशनल हाइवेज पर टोल प्लाजा (Toll Plazas) पर लगने वाले जाम को कम करने लिए फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया है। देश में अगले वर्ष पहली जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरुरी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Trasport & Highways) ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाइस (Electronic toll collection device) है, जो वाहन के विंडशील्ड पर लगाई जाती है। इससे वाहन चालक को टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं पड़ती है। टोल शुल्क का भुगतान सीधे प्रीपेड वॉलेट या उससे जुड़े बैंक खाते से काट लिया जाता है। टोल प्लाजा पर कैश हैंडलिंग और जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया था। अब वर्ष 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग जरुरी कर दिया गया है। साथ ही फॉर्म 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए यह भी तय कर दिया गया है कि थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है। इसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा। यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि यह अधिसूचना टोल प्लाजा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क के शत-प्रतिशत भुगतान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे टोल प्लाजा से वाहन बिना किसी रुकावट गुजर सकेंगे। वाहनों को प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की बचत होगी। फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन्हें विभिन्न स्थानों पर और ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार दो महीने के भीतर अपने वाहन पर फास्टैग लगा सके।