उत्तराखंड सरकार ने अंतर्राज्यीय परिवहन की अनुमति दे दी है। इसके साथ वाहनों में पूरी सवारी बिठाई जा सकेगी और वाहन चालक सवारियों से अधिक किराया नहीं वसूलेंगे। यह आदेश तत्काल से लागू होगा।
सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक परिवहन के परिचालन के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) जारी की है।