रुद्रप्रयाग में “ओमिक्राॅन“ वैरिएंट के नियंत्रण को लेकर गाइडलाइन जारी..
रुद्रप्रयाग। कोविड-19 के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के नए वैरिएंट “ओमिक्राॅन“ के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार जनपद के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इनमें कोविड से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों आदि को छूट दी गई है। इसी तरह समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। जनपद में स्थापित खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
16 जनवरी तक सभी तरह की राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर कोविड नैगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। वहीं सार्वजनिक स्थलों में सामाजिक दूरी व मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों में थूकने व पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन को भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि उल्लंघन करने पर कार्यवाही अमल में लाई जाए।