भारतीय वायु सेना के इतिहास में 27 जुलाई की तिथि एक नए अध्याय के रूप में जुड़ गयी है, जब आज अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस पांच राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए। राफेल लड़ाकू विमानों ने आज सुबह फ्रांस के मेरिग्नैक स्थित दसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी से भारत के लिए उड़ान भरी है। इन पांच विमानों में तीन सिंगल सीटर विमान और दो ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 60 हजार करोड़ रुपये में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी। ये पांच विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौते की पहली खेप है।
भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर इन विमानों को बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचाएंगे। राफेल भारतीय वायु सेना के 17 वें स्क्वाड्रन ‘गोल्डन एरोज’ का हिस्सा बनेगा, जो राफेल विमान से सुसज्जित पहला स्क्वाड्रन है। राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में अगस्त में शामिल किया जाएगा।
इन विमानों का आगमन दो चरणों में करने की योजना बनाई गई है। विमानों को वहां से लाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के पायलटों को दी गई है जिन्होंने इन विमानों को उड़ाने का व्यापक प्रशिक्षण लिया है। वहां से आगमन के पहले चरण के दौरान हवा से हवा में ईंधन भरने का काम भी यही पायलट करेंगे। फ्रांसीसी वायु सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष टैंकर की सहायता से यह काम सफलतापूर्वक किया जाएगा।
भारत को ये विमान पहले मई में मिलने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण इनके मिलने में दो महीने की देरी हो गई। राफेल विमानों की पहली खेप में छह जेट भारत को मिलने हैं। पहले राफेल विमान को अक्टुबर 2019 में भारत को सौंपा गया था। इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले 5 वीं जेनरेशन के इन राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटिआर मिसाइल भी लगी होंगी।
दिल्ली के लुटियन्स जोन स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को परिवार सहित चाय पर आमंत्रित किया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पूर्व प्रियंका गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री के परिजन के तौर पर दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) की सुरक्षा वापस ले ली थी। प्रियंका को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के घेरे में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। प्रियंका अभी तक ना ही सांसद रहीं हैं और ना ही उनके पास कोई सरकारी पद रहा है। मगर SPG घेरे में रहने के दौरान उन्हें सुरक्षा मानकों के अनुरूप वर्ष 1997 में 35 – लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला दिया गया था। SPG सुरक्षा हटने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा था।
बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी बंगले को खाली करने की तैयारी में हैं। उन्होंने फिलहाल के लिए गुरुग्राम में फ्लैट लिया है। इधर, भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने लिए कोई अन्य बंगला आवंटित करने की मांग की थी। बलूनी अभी तक 20 – गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित बंगले पर रहते हैं। बलूनी के अनुरोध पर सरकार ने उन्हें प्रियंका गांधी द्वारा खाली किया जा रहा बंगला आवंटित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, प्रियंका गांधी ने बंगला छोड़ने से पहले सामान्य शिष्टाचार के तहत नए आवंटी को पत्नी सहित चाय पर आमंत्रित किया है। अनिल बलूनी के कार्यालय को पत्र और फोन के माध्यम से यह निमंत्रण भेजा गया है।
उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका आदरपूर्वक अंतिम संस्कार तक न करने देने जैसी घटनाओं पर व्यथित हैं। उन्होंने ऐसी घटनाओं को नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बताया तथा स्थानीय समुदाय और वृहत्तर समाज से ऐसी प्रवृतियों को रोकने को कहा।
आज अपने फेसबुक पोस्ट में नायडू ने कहा कि ऐसी कुवृत्तियों को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा संक्रमित व्यक्ति सहायता व संवेदना की अपेक्षा करता है। कोई भी इस संक्रमण से पूरी तरह से निरापद नहीं है। यह अदृश्य वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है।उन्होंने कहा ऐसा खेदजनक असंवेदनशील भेदभाव भारत की उस सहिष्णुतावादी परंपरा के विरुद्ध है जिसने समय-समय पर आहत मानवता के प्रति दया और करुणा का व्यवहार किया है। संक्रमित व्यक्ति की अंत्येष्टि पर मनाही की घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि यह भारतीय मूल्यों के विरुद्ध है, जहां शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना रखी जाती है। ढांढस और भरोसा दिया जाता है।
उन्होंने कहा ऐसे व्यवहार का मूल कारण लोगों में जानकारी का न होना है। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य प्रशासन और मीडिया लोगों तक प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएं। प्रमाणिक जानकारी के अभाव में अंधविश्वास व अफवाहें फैलती हैं। जबकि जानकारी होने से व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।
नायडू ने आशा व्यक्त की है कि अपने साझे प्रयास से हम इस महामारी के प्रभावों से उबरने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें बढ़ते ग्राफ को समतल करने पर जोर देना है, जिसके लिए नागरिकों को ज़िम्मेदारीपूर्वक आचरण करना होगा। मास्क लगाना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास की सलाह भी दी।
अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने आज कारगिल विजय दिवस पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा है कि मातृ भूमि की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सेनाओं के शौर्य, साहस, देशभक्ति और उनके बलिदान के प्रति सम्पूर्ण राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा।
उन्होंने किसानों जैसे अनजान कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का आह्वाहन किया, जो निःस्वार्थ भाव से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, पुलिस, मीडिया तथा समान पहुंचाने वाले कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देने का आग्रह
किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार 27 जुलाई को कोविड-19 को लेकर उच्च प्रवाह क्षमता वाली परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इन सुविधाओं से देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही बीमारी की शुरुआती पहचान और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। इससे कोरोना महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इन सेवाओं का शुभारम्भ करेंगे। इन तीन उच्च क्षमता प्रवाह वाली परीक्षण सुविधाओं को रणनीतिक तौर पर आईसीएमआर – राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान, नोएडा, आईसीएमआर- राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुंबई व आईसीएमआर- राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र बीमारी संस्थान, कोलकाता में स्थापित किया गया है। हाई फ्लो कैपेसिटी सुविधा हासिल करने के बाद ये संसथान रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम होंगे। इन सुविधाओं से युक्त प्रयोगशालाओं से संक्रामक डायग्नोस्टिक मटेरियल से स्वास्थ्यकर्मियों को बचाने और उनके प्रतिवर्तन काल (टर्नअराउंड टाइम) को कम करने में मदद मिलेगी। इन प्रयोगशालाओं में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण हो सकेगा। महामारी खत्म होने के बाद हेपेटाइटिस बी एवं सी, एचआईवी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस, क्लैमाइडिया,नीसेरिया,डेंगू इत्यादि बीमारियों के लिए भी परीक्षण कार्य होगा।
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज
इधर, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 36,145 रोगी ठीक हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ठीक हुए मामलों की कुल संख्या बढ़कर 8,85,576 हो गई है। ठीक होने की दर भी नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह बढ़कर 64 प्रतिशत के नजदीक हो गई है। आज यह 63.92 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि ज्यादा रोगी ठीक हो रहे हैं। इस प्रकार से कोविड-19 से ठीक हुए और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार व्यापक रूप से बढ़ रहा है। यह अंतर 4 लाख से ज्यादा हो गया है और यह वर्तमान में 4,17,694 है। ठीक हुए मामले, सक्रिय मामलों 4,67,882 से 1.89 गुना ज्यादा हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 महामारी का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए जांच, खोज, उपचार रणनीति को जारी रखने और उसे प्रभावी रूप से लागू करने की सलाह दी है। पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड संख्या में 4,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों में 4,42,263 नमूनों की जांच के साथ, प्रति मिलियन परीक्षण (टीपीएम) की संख्या बढ़कर 11,805 हो गई है और कुल परीक्षण की संख्या 1,62,91,331 हो गई है। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने 3,62,153 नमूनों की जांच करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक ही दिन में 79,878 नमूनों की जांच कर नई ऊंचाई प्राप्त कर ली है। मृत्यु दर के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यह वर्तमान में 2.31 प्रतिशत है। भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है।
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान में संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है। लोग इससे बचने के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टैंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं।
इसी बीच अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि हैंड सैनिटाइजर का अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। ऐसे में इसका अधिक उपयोग करने से बचना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ आरके वर्मा ने कहा, “यह अभूतपूर्व समय है, किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकृति के एक वायरस का प्रकोप होगा। अपने आप को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी बार-बार पिएं और हाथों को जोर से धोएं।” उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का आवश्यकता से अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। ऐसे में लोगों को सैनिटाइजर के दुरुपयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए।
डॉ वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के तेजी से फैलने के दौरान जब लोग संक्रमण से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने लगे थे तब चिकित्सा विशेषज्ञों चेतावनी जारी की थी कि सैनिटाइजर के अधिक उपयोग से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। उन्होंने सलाह दी थी कि जब आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध हो तो हाथों को सैनिटाइज करने की जगह उससे हाथ धोना चाहिए। यह अधिक सुरक्षित है।
भारत में यह है कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति
देश में 13 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में संक्रमितों की कुल संख्या 13,36,861 हो गई है। इनमें से 4,56,071 सक्रिय मामले हैं, 8,49,432 लोग ठीक हो चुके हैं और 31,358 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देशभर में 48,916 नए मरीज मिले और 757 लोगों की मौत हुई। इससे पहले कल रिकॉर्ड 49,310 नए मामले सामने आए थे।
मौत
देश में पिछले 24 घंटों में हुई 757 मौतों में से सबसे अधिक महाराष्ट में 278 लोगों की हुई है। इसी तरह कर्नाटक 108, तमिलनाडु 88, उत्तर प्रदेश 59, आंध्र प्रदेश 49, पश्चिम बंगाल 35, दिल्ली 32, गुजरात 26, जम्मू-कश्मीर 14, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान और तेलंगाना आठ-आठ मौत हुई है। असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में छह-छह, पंजाब पांच, केरल और हरियाणा चार-चार, बिहार और झारखंड तीन-तीन और पुड्डुचेरी, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की एक-एक मौत हुई है।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इससे महिला अधिकारियों को सेना में बड़ी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए रास्ता साफ़ हो गया है।
रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अभी तक सेना की जज एवं एडवोकेट जनरल (जेएजी) व आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स (एईसी) शाखा में ही महिला अधिकारीयों को स्थायी कमीशन था। केंद्र सरकार के आ के आदेश के बाद भारतीय सेना के सभी दस वर्गों अर्थात आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऐवियेशन, इलेक्ट्रोनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस कॉर्प्स (एएससी), आर्मी आर्डनेंस कॉर्प्स (एओसी) और इंटेलीजेंट कॉर्प्स में शॉर्ट सर्विस कमीशंड (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की स्वीकृति मिल गयी है।
आदेश की प्रत्याशा में, सेना मुख्यालय ने प्रभावित महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए तैयारी संबंधी कार्रवाइयों शुरू कर दी थीं। मंत्रालय के आदेश के बाद जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का उपयोग करेंगी और वांछनीय दस्तावेजीकरण को पूर्ण करेंगी, चयन बोर्ड कार्रवाई शुरू कर देगा।
अभी तक आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुष अधिकारीयों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिल रहा था। महिला अधिकारी इससे वंचित थीं। स्थायी कमीशन से महिलाएं 20 साल तक काम कर पाएंगी। शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत अधिकारियों को चौदह साल में रिटायर कर दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद महिला अधिकारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें नहीं मिलती है। वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को पहले से ही स्थायी कमीशन मिल रहा है।
कोविड-19 महामारी ने फेस मास्क के उपयोग को दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण उन्हें कुछ असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2) को फिर से सांस के रूप में वापस लेना। विषेशज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक ऐसा होने से मानव दक्षता कम हो सकती है और यह मस्तिष्क-हाइपोक्सिया का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा मास्क के उपयोग के दौरान साँस की नमी पैदा होती है, जो चश्मे को धूमिल करती है। मास्क के अंदर पसीने और गर्म वातावरण जैसे सुरक्षा मुद्दे भी चिंतित करने वाले मुद्दे हैं। मास्क के उपयोग से व्यक्ति की बातचीत में अस्पष्टता आदि की समस्या पैदा हो रही है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (SNBNCBS), कोलकाता के निदेशक प्रोफेसर समित कुमार रे के मार्गदर्शन में प्रोफेसर समीर के पाल और उनकी टीम ने स्वच्छ व आराम से साँस लेने के लिए एक सक्रिय रेस्पिरेटर मास्क विकसित किया है, जिसमें सांस छोड़ने के लिए वाल्व और सूक्ष्म कण नियंत्रण के लिए फ़िल्टर लगा हुआ है।
संस्थान, डीएसटी द्वारा वित्त पोषित तकनीकी अनुसंधान केंद्रों (टीआरसी) में से एक को होस्ट भी कर रहा है। सक्रिय रेस्पिरेटर मास्क कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः सांस लेने, उत्सर्जित नमी तथा पसीने और गर्म वातावरण की समस्या से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। यह फेस मास्क व्यक्ति की बातचीत की स्पष्टता में भी सुधार करता है और पहनने वाले को वायुजनित दूषित पदार्थों के संपर्क से बचाते हुए आरामदायक, स्वच्छ सांस लेने की सुविधा देता है।
इसके अलावा, संस्थान द्वारा एक एंटी माइक्रोबॉयल लेयर के साथ नैनो-सेनीटाइजर भी विकसित किया गया है। यह नैनो- सेनीटाइजर सामान्य सेनीटाइजर के उपयोग से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। सामान्य सेनीटाइजर के लगातार उपयोग के कारण त्वचा के निर्जलीकरण की समस्या होती है। संस्थान द्वारा विकसित यह सेनीटाइजर लंबी अवधि तक उपयोग के बावजूद आरामदायक तरीके से हाथ को स्वच्छ रखता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डीएसआईआर के उद्यम, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन आर डी सी) ने इन दोनों तकनीकों को कोलकाता स्थित कंपनी, मेसर्स पॉलमेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया है। दोनों उत्पादों के पहले बैच को लॉन्च करने का लक्ष्य 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर रखा गया है। हालांकि अभी इनकी कीमतों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है।
मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
वैसे तो अगस्त माह इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है। 8 अगस्त भारत छोडो आंदोलन, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 5 अगस्त को 370 खत्म होना, जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन हैं।
वहीं 1 अगस्त, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा, कुरीति से मुक्त करने का दिन, भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुका है। तीन तलाक या तिलाके बिद्दत जो ना संवैधानिक तौर से ठीक था, ना इस्लाम के नुक्तेनजर से जायज़ था। फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न से भरपूर गैर-क़ानूनी, असंवैधानिक, गैर-इस्लामी कुप्रथा तीन तलाक वोट बैंक के सौदागरों के सियासी संरक्षण में फलता- फूलता रहा।
1 अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है जिस दिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम तथाकथित सेक्युलरिज़्म के सियासी सूरमाओं के विरोध के बावजूद तीन तलाक कुप्रथा को ख़त्म करने के विधेयक को कानून बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा।
तीन तलाक कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था जब शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर बड़ा फैसला लिया था। उस समय लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 सीटें थी। मगर कांग्रेस की राजीव गाँधी सरकार ने 5 मई 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और तीन तलाक क्रूरता-कुप्रथा को ताकत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस ने कुछ दकियानूसी कट्टरपंथियों के कुतर्कों और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का आपराधिक पाप किया था। कांग्रेस के लम्हों की खता मुस्लिम महिलाओं के लिए दशकों की सजा बन गई। जहाँ कांग्रेस ने सियासी वोटों के उधार की चिंता की थी, वहीँ मोदी सरकार ने सामाजिक सुधार की चिंता की।
भारत संविधान से चलता है। किसी शरीयत या धार्मिक कानून या व्यवस्था से नहीं। इससे पहले भी देश में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी कानून बनाये गए। तीन तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। शुद्ध रूप से यह कानून एक कुप्रथा, क्रूरता, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय था। मौखिक रुप से तीन बार तलाक़ कह कर तलाक देना। पत्र, फ़ोन, यहाँ तक की मैसेज, व्हाट्सऐप के जरिये तलाक़ दिए जाने के मामले सामने आने लगे थे। जो कि किसी भी संवेदनशील देश-समावेशी सरकार के लिए अस्वीकार्य था।
दुनिया के कई प्रमुख इस्लामी देशों ने बहुत पहले ही तीन तलाक को गैर-क़ानूनी और गैर-इस्लामी घोषित कर ख़त्म कर दिया था। मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में तीन तलाक को ख़त्म किया, गैर क़ानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया। 1929 में सूडान ने तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाया। 1956 में पाकिस्तान ने, 1972 बांग्लादेश, 1959 में इराक, सीरिया ने 1953 में, मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई, मोरक्को, क़तर, यूएई जैसे इस्लामी देशों ने तीन तलाक ख़त्म किया और कड़े क़ानूनी प्रावधान बनाये। लेकिन भारत को मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में लगभग 70 साल लग गए।
नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। जहाँ कांग्रेस ने अपने संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया था, वहीँ मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक,मौलिक,लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए फैसला किया।
आज एक वर्ष हो गया है। इस दौरान तीन तलाक या तिलाके बिद्दत की घटनांओं में 82 प्रतिशत से ज्यादा की कमीं आई है। जहाँ ऐसी घटना हुई भी है वहां कानून ने अपना काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को समर्पित है। कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है? उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कुछ क्यों नहीं करते ? तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इन पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार के समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रयासों का लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी भरपूर हुआ है।
पिछले छह वर्षो में 3 करोड़, 87 लाख अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। पिछले 6 वर्षो में हुनर हाट के माध्यम से लाखों दस्तकारों-शिल्पकारों को रोजगार-रोजगार के मौके मिलें, जिनमे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। सीखों और कमाओं , गरीब नवाज़ स्वरोजगार योजना, उस्ताद, नई मंजिल, नई रौशनी आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराये गए हैं, जिनमे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार के अंतरगर्त 2018 में शुरू की गई बिना मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना मेहरम के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था। इन महिलाओं को हज 2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जायेगा। साथ ही अगले वर्ष भी जो महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा हेतु नया आवेदन करेंगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जायेगा।
मोदी सरकार की अन्य सामाजिक सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को भरपूर हुआ है। यही वजह है कि आज विपक्ष भी यह नहीं कह पाता कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे कामों में किसी भी वर्ग के साथ भेद-भाव हुआ है, मोदी सरकार के सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टिकरण विकास का नतीजा है कि 2 करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमे 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उसमे 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। 24 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं, जिनमे 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। दशकों से अँधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई तो इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ। इन सभी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है और वो भी तरक्की के सफल सफर की हमसफ़र बनी हैं।
(PIB)
ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सोमवार 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को व्यापक अधिकार मिलेंगे। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं जेल जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। पहली बार ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी कानून के दायरे में लाया गया है।
केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण बिल-2019 को संसद के उच्च सदन में 8 जुलाई 2019 को पेश किया था। यह 30 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पास हो गया था और उसके बाद 6 अगस्त, 2019 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया था। इस बिल पर पिछले साल 9 अगस्त को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए थे। पहले इस कानून को जनवरी में लागू किया जाना था, जिसे बाद में मार्च कर दिया गया। मार्च में कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब 20 जुलाई से सरकार ने इसे लागू कर दिया है। इसके लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी भी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।
इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। इससे उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीददारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सहूलियत होगी। अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा।
अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी अथवा नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत दो साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकती है। दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर उस लाइसेंस को रद्द कर सकती है। अब उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी करना किसी भी उत्पादक व सेवा कम्पनी के लिए महंगा साबित होगा। नए काननू में उपभोक्ता को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। नए अधिनियम से भ्रामक विज्ञापनों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, जो लोगों को भ्रमित व गुमराह कर कारोबार करते थे। किसी उत्पाद के संबंध में गलत और भ्रामक विज्ञापन देने पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद विभिन्न विज्ञापनों में काम करने वाली सेलिब्रेटी को सोच-समझ कर ब्रांड अथवा उत्पाद का प्रचार करना पड़ेगा। अन्यथा वो भी कानून के फंदे में फंस सकते हैं।
इसी प्रकार, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने, हानिकारक खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने पर भी जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। नए उपभोक्ता संरक्षण काननू के प्रावधानों के मुताबिक अब कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता अदालत में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा, पक्षों के बीच आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनने और मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन करने का भी प्रावधान है।
उपभोक्ता संरक्षण कानून देता है ये 6 अधिकार
1- सुरक्षा का अधिकार- इसके तहत ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाया जाता है।
2- सूचना का अधिकार- ग्राहक को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत आदि के बारे में सही जानकारी दी जाए।
3- छांटने का अधिकार- इसके तहत ग्राहक को गुड्स और सर्विसेस की कई वैरायटी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वह अपने अनुकूल गुड्स या सर्विस को छांट सके।
4- सुने जाने का अधिकार- ग्राहक को सुने जाने का पूरा अधिकार है। उसे किसी तरह की दिक्कत होने पर फोरम में उसकी शिकायत को सुना जाएगा।
5- किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का भी ग्राहक को अधिकार है, ताकि उसका शोषण ना हो।
6- कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार – यानी एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी एक पूरी जानकारी रखने वाला ग्राहक रहेगा, जिससे वह शोषण से बचा रहेगा।
देश में कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह आज घटकर 2.46% रह गई है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देखभाल प्रोटोकॉल के मानक को अच्छी तरह लागू करते हुए कोविड संक्रमण के मध्यम और गंभीर मरीजों के प्रभावी नैदानिक उपचार से कोविड मरीजों को बड़ी संख्या में स्वस्थ होना सुनिश्चित किया जा सका है। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से कोविड-19 का मुकाबला करने में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की मदद कर रही है। ऐसी ही एक पहल एम्स, नई दिल्ली का ई-आईसीयू कार्यक्रम है। एम्स ने मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को आईसीयू रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा करने और तकनीकी सलाह के माध्यम से मदद की है। इससे गंभीर मरीजों की देखभाल और उपचार में उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।
अब तक 7 लाख से अधिक मरीजों को कोविड-19 के संक्रमण से ठीक कर दिया गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 के सक्रिय रोगियोंकी संख्या और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या (7,00,086)के बीच का अंतर बढ़कर 3,09,627 हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के संक्रमण से 22,664 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की दर बढ़कर अब 62.62% है। अस्पतालों और घरों में आईसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे सभी 3,90,459 मरीजों पर चिकित्सकीय ध्यान दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से
मंत्रालय की वेबसाइट पर दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल के लिए technicalquery.covid19@gov.in और अन्य सवालों के लिए ncov2019@gov.in मेल आईडी जारी की है। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075 (टोल-फ्री) पर कॉल कर प्राप्त की जा सकती है।