उत्तराखंड

ओमिक्रॉन वैरिएंट से बचाव को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन..

ओमिक्रॉन वैरिएंट से बचाव को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन..

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड के मामले बढ़े तो शादी व अन्य सार्वजनिक समारोह या अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या को सीमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनेंगे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंदिशें भी लागू होंगी।

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को ओमिक्रॉन वैरिएंट से बचाव को लेकर निर्देश दिए हैं। राज्य सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बचाव एवं सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने के निर्देश जारी दिए हैं। उन्होंने सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारियों को रोकथाम के उपाय एवं प्रतिबंधों का अनुपालन करने को कहा।

उनका कहना हैं कि सभी जिलों में कोविड के मामलों पर लगातार नजर बनाए रखें। जनसंख्या और इसके घनत्व के अनुरूप ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन और प्रतिबंधों लगाए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग, ट्रेकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, पर्याप्त क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने कोविड मामलों के बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू, अधिक भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध, विवाह और अंत्येष्टि में संख्या कम करना, कार्यालयों, उद्योगों और सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं।

 

विदेश से आए यात्रियों पर खास निगरानी रखी जाएगी। मुख्य सचिवका कहना हैं कि ऐसी यात्रियों की सैंपलिंग और मॉनिटरिंग को प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कोविड पॉजिटिव लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुरूप टेस्टिंग कराए जाने के निर्देश दिए।

 

 

 

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