उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court of Uttarakhand) ने उत्तरकाशी में तैनात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate, CJM) नीरज कुमार को नशे की हालत में परिजनों से मारपीट और उत्पात मचाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान नीरज कुमार जिला न्यायाधीश बागेश्वर के साथ संबद्ध रहेंगे और उन्हें वेतन-भत्ते आधे ही मिलेंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति के जिला मुख्यालय छोड़कर न जाने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दो जजों के स्थानांतरण भी किए हैं।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ की संस्तुति के बाद रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने कार्यालय ज्ञाप जारी कर CJM के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश दिए हैं। कार्यालय ज्ञाप के अनुसार CJM नीरज कुमार उत्तरकाशी की कलेक्ट्रेट कॉलोनी में रहते हैं। 30 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कॉलोनी के लोगों ने हाई कोर्ट को एक शिकायत भेजी। CJM पर आरोप है कि उन्होंने 29 अक्टूबर को रात 8 बजे से 12 बजे तक नशे में अपने परिजनों के साथ मारपीट की, गालियां दीं और सड़क में उत्पात मचाया।
CJM ने कॉलोनी में खड़ी एक उप जिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदार के वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। जब आसपास के लोगों ने CJM को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। CJM की इन हरकतों के कारण आसपास रहने वाले परिवारों में बहुत रोष और भय था। CJM के पुत्र ने उन्हें घर ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने बेटे के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद CJM अपने सरकारी वाहन को बीच सड़क में ले जाकर लगातार हूटर बजाने लगे। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली – 2002 के विभिन्न प्रावधानों के तहत CJM को निलंबित किया है।
इधर, हाई कोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) विकासनगर (देहरादून) के पद पर तैनात मदन राम को नीरज कुमार के स्थान पर उत्तरकाशी का CJM तैनात किया है। देहरादून के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमेश सिंह (I st) को मदन राम की जगह विकासनगर भेजा गया है।