उत्तराखंड

मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेड वेतन का लाभ..

मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेड वेतन का लाभ..

हाईकोर्ट ने की सरकार की अपील खारिज…

 

 

 

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है। एकलपीठ ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ सरकार को एक जनवरी 2013 से देने का फैसला पारित किया है।

बीते गुरुवार को मुख्य न्ययायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने के आदेश को चुनौती दी थी।

ये था विवाद..

आपको बता दे कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की ओर से नारायण दत्त पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र बेलवाल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यह लाभ अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व से दिया जा रहा है। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी। खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है।

 

 

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