उत्तराखंड में ओवरस्पीड अब पड़ेगी भारी, अधिकतम रफ्तार हुई तय..
उत्तराखंड: प्रदेश में अब लोगों को ओवरस्पीड भारी पड़ेगी। आरटीए ने प्रदेश में पहली बार पर्वतीय रूट पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा को तय कर दिया है। अब नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में पहली बार संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने पर्वतीय रूट पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय कर दी है। इस फैसले का सीधा असर राजधानी दून, उत्तरकाशी और टिहरी जिले के पर्वतीय रूटों पर पड़ेगा। अब दोपहिया के लिए 20 और कार के लिए अधिकतम 45 किमी प्रति घंटे तय कर दी गई है।
ओवरस्पीड होने पर होगी कार्रवाई..
अब तक देहरादून समेत टिहरी व उत्तरकाशी जिले के पर्वतीय रूटों पर भी अधिकतम गति सीमा के सामान्य मानक के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब तय की गई नई रफ्तार के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।
आरटीए की बैठक मंगलवार को हुई थी। ये बैठक की बैठक मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में ईसी रोड स्थित कैंप कार्यालय में हुई। इस बैठक में सिटी बस, छोटी ओमनी बस व ई-रिक्शा के संचालन और नए रूटों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बैठक में स्पीड लिमिट निर्धारण और ट्रैवल एजेंसी संचालकों के पंजीकरण जैसे विषयों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
स्पीड लिमिट के बदले जाएंगे बोर्ड..
नई स्पीड लिमिट तय होने के बाद अब सभी साइन बोर्ड बदले जाएंगे। बता दें कि पर्वतीय रूटों पर गति सीमा के निर्धारण के लिए परिवहन, लोनिवि व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। लोगों को जानकारी देने के लिए स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड बदले जाएंगे। जिसके बाद इसी के मुताबिक चालान और अन्य कार्रवाई की जाएगी।