उत्तराखंड

पॉक्सो अधिनियम के तहत 91 पीड़िताओं को हर महीने 4,000 रुपये पोषण भत्ता मिलेगा..

पॉक्सो अधिनियम के तहत 91 पीड़िताओं को हर महीने 4,000 रुपये पोषण भत्ता मिलेगा..

 

 

उत्तराखंड: पॉक्सो अधिनियम के तहत शुरू की गई प्रवर्तकता नामक आर्थिक सहायता योजना में अब तक राज्य भर से 91 पीड़िताएं शामिल हो चुकी हैं। इन पीड़िताओं को महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से 18 साल की उम्र तक हर महीने चार हजार रुपये का पोषण भत्ता दिया जाएगा। यह योजना बच्चों और महिलाओं को बेहतर जीवन और आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग की उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अंजना गुप्ता का कहना हैं कि पॉक्सो अधिनियम के तहत शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना में विभिन्न जिलों में पॉक्सो मामलों की पीड़ित लड़कियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा सत्यापित किए गए पीड़ितों को ही प्रदान की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के बाद चयनित पीड़िताओं को हर महीने चार हजार रुपये का पोषण भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह योजना उन लड़कियों के लिए एक सहारा बनेगी, जिन्हें गंभीर यौन शोषण का शिकार होने के बाद पुनः जीवन में संजीवनी की आवश्यकता है।

सहायता योजना का दायरा विभिन्न जिलों में तेजी से बढ़ा है, इनमें देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर के मामले सबसे ज्यादा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत यौन अपराधों की पीड़िताओं को उचित देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा प्रदान करना है। यह सहायता कोर्ट के आदेश पर विधिक सेवा की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता से अलग है।

 

 

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