राष्ट्रीय

पेटीएम के बाद अब इस बैंक पर आरबीआई का शिकंजा, जानें आपके पैसे का क्या होगा..

पेटीएम के बाद अब इस बैंक पर आरबीआई का शिकंजा, जानें आपके पैसे का क्या होगा..

 

 

 

देश-विदेश: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों द्वारा मनमानी करने पर समय-समय पर कार्रवाई करता रहता हैं। अब एक बार फिर कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर हांगकांग व शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एचएसबीसी बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाने के के कारणों के बारे में बताते हुए आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपया मूल्यवर्गित सह-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशन पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया है। जिसके चलते संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना हैं कि जुर्माना वैधानिक तथा नियामकीय अनुपालन में कमियों के चलते लगाय गया है। इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसलिए ग्राहक बैंक से पहले की तरह ही संबंध बनाए रखें। मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी भी ग्राहक को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जुर्माना बैंक द्वारा नियमों का पालन न करने पर लगाया गया है। ये नियामक कार्रवाई है, जो नियमों का पालन न करने वाले बैंकों पर होती रहती है।

आरबीआई का कहना हैं कि 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वित्तीय मूल्यांकने को लेकर रूटीन निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। लेकिन बैंक ने नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है। साथ ही नियमों का पालन करने में बैंक अभी तक भी विफल रहा है। जिसके बाद आरबीआई को बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की गई।

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *