राष्ट्रीय

सिनेमा हॉल के लिए केंद्र सरकार ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया, 15 अक्टूबर से खुलने हैं हाॅल

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सिनेमा हाॅल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। यह एसओपी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गई है।

एसओपी जारी करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार 15 अक्‍टूबर से सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एसओपी तैयार की है। SOP में सभी दर्शकों व कर्मचारियों की थर्मल स्क्रिनिंग, पर्याप्‍त शारीरिक दूरी, मास्‍क का प्रयोग, बार-बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का प्रावधान आदि किया गया है।

मंत्रालय ने शारीरिक दूरी, नामित क्‍यूमार्कर्स के साथ प्रवेश और निकास, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्‍यूनतम संपर्क सहित इस क्षेत्र में अधिसूचित अंतर्राष्‍ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्‍यान में रखते हुए यह सामान्‍य एसओपी तैयार की है।

बैठने की व्‍यवस्‍था कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मल्‍टीप्‍लेक्‍स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी, ताकि उनके शो शुरू होने और समाप्‍त होने के समय अलग-अलग रहें। तापमान सेटिंग 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में रहेगी।


जावड़ेकर के अनुसार फिल्म प्रदर्शन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और इसने देश के सकल घरेलू उत्‍पाद में काफी योगदान दिया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्‍वपूर्ण है कि फिल्‍म प्रदर्शन गतिविधियों से जुड़े लोग अपने संचालन और गतिविधियां पुन: शुरू करते समय महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करें।  

गृह मंत्रालय ने अपने 30 सितम्‍बर के आदेश द्वारा 15 अक्‍टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा घरों, थियेटरों और मल्‍टीप्‍लेक्‍स को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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