नंदा गौरा योजना- सीएम धामी ने डीबीटी के माध्यम से वितरित की धनराशि..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से नंदा गौरा योजना की धनराशि जारी की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40,504 लाभार्थियों को 1 अरब 72 करोड़ 44 लाख 04 हजार रुपये का वितरण किया गया। इस योजना से पिछले 5 वर्षों में 2,84,559 लाभार्थियों को लाभ मिला। अब तक कुल 9 अरब 68 करोड़ 64 लाख 51 हजार रुपये वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11 हजार एवं 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभार्थियों में जन्म पर आठ हजार 616 बालिकाओं को नौ करोड़ 81 लाख 16 हजार की धनराशि और 12वीं पास करने वाली 31 हजार 888 बालिकाओं को एक अरब 62 करोड़ 62 लाख 88 हजार की धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। सीएम धामी का कहना हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नंदा गौरा योजना से बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। उत्तराखण्ड में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है।
इस योजना के लिए आवेदन की आज लास्ट डेट आज..
उत्तराखंड: प्रदेश की छात्राओं के लिए राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित की जाने वाली नंदा गौरा योजना में इस बार नए प्रारूप में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत छात्राओं को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। बता दे कि इस योजना के तहत इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। शासन ने आवेदन पत्र के साथ मांगे गए अभिलेखों की सूची भी जारी की गई है।
बताया जा रहा है कि नंदा गौरा योजना के तहत 2022-23 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। नंदा गौरा योजना के आवेदन के साथ बिजली का बिल, पानी का बिल, कार, आवासीय भूखंड, मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित सूचनाएं भी मांगी गई है। उनका केवल आवेदन में उल्लेख करना है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या अभिलेख जमा नहीं करना है आवेदन के लिए प्रमाण पत्र की बात करें तो स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर का नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आकलन के प्रति, अविवाहित होने का प्रमाण, बैंक पासबुक इत्यादि चाहिए होंगे।
इस योजना के लिए कुछ दिन पूर्व विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने आवेदन के समक्ष आ रहे दिक्कतों को देखते हुए कुछ फेरबदल करने के निर्देश दिए थे । शासन की ओर से प्रारूप में फेरबदल तो नहीं किया गया लेकिन स्पष्ट किया गया कि इसमें मांगी गई कुछ जानकारियों के साथ प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है।