बिजली ज्यादा खर्च करने पर लगेगा जोरदार झटका..
उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली कनेक्शन की स्वीकृत क्षमता से अधिक लोड इस्तेमाल करना अब भारी पड़ेगा। ऊर्जा निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकेले देहरादून के ही केंद्रीय, उत्तर और दक्षिण डिवीजन में 10 हजार नोटिस जारी किए गए हैं। विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत दरों में प्रति किलोवाट – प्रतिमाह के हिसाब से फिक्स चार्ज तय है। यूपीसीएल ने फील्ड में हुई कई जांचों में पाया कि कई उपभोक्ता कम विद्युत भार का कनेक्शन लेकर ज्यादा का प्रयोग कर रहे हैं।
अगर किसी के घर में दो या तीन किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, लेकिन बिजली का लोड लगातार चार, पांच किलोवाट या इससे अधिक जा रहा है। यूपीसीएल का तर्क है कि इससे उसे आर्थिक घाटा हो रहा है। ओवरलोड, ट्रांसफार्मर फुंकने, सप्लाई में बार-बार बाधा आने जैसी समस्याएं आ रही हैं।
यूपीसीएल के देहरादून शहरी क्षेत्र के एसई राहुल जैन का कहना हैं कि तीन बिलिंग चक्र में लगातार क्षमता से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि नोटिस होने पर भी ऐसे उपभोक्ता ने अपना विद्युत भार नहीं बढ़ाया तो उनसे पांच बिलिंग चक्र के बाद अतिरिक्त लोड के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
दो से चार किलोवाट तक 70 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह फिक्स चार्ज है। यदि किसी का तीन किलोवाट का कनेक्शन है तो फिक्स चार्ज 210 रुपये प्रति माह बनता है। दो महीने के बिल में 420 रुपये फिक्स चार्ज जुड़ता है। अगर कोई उपभोक्ता तीन से बढ़ाकर चार किलोवाट का कनेक्शन कर देता तो बिल पर फिक्स चार्ज बढ़कर प्रतिमाह 280 हो जाएगा। दो महीने के बिल में 560 रुपये देने होंगे यानी एक किलोवाट की बढ़ोतरी पर 140 रुपये अधिक देने होंगे।