अब इन महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा छह माह का मातृत्व अवकाश..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार विभागीय और आउट सोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति (मातृत्व ) अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी छह माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे।
इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने सोमवार को आदेश जारी किए। सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा था। महिला कर्मचारियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। उनकी मांग पर विचार कर सरकार ने उन्हें भी प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया। जारी आदेश के अनुसार विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियोक्ता यानी विभाग और आउट सोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था प्रसूति अवकाश देंगे।
धामी कैबिनेट बैठक में आज इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर..
उत्तराखंड: आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज धामी कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से वीडियो कॉल के माध्यम से भी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
वहीं बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बसों में छात्रों को राहत-किराये में 50% छूट, माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रधानाचार्य को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती होने तक प्रति पीरियड के आधार पर शिक्षकों को रखने का अधिकार पर भी मुहर लग सकती है।